Saral Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद अपनाएं ये तरीका नहीं होगी पैसों की दिक्कत, मिलेगी आजीवन पेंशन

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Saral Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए सरकार की ओर से सरल पेंशन योजना (Saral Pension Yojana) चलाई गई है। 1 अप्रैल से बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना (Saral Pension Yojana) लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके ​जरिए वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन पा सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात यह है कि बीमाधारक की मौत हो जाने के बाद भी जीवनसाथी व नॉमिनी को उसकी मृत्यु तक एन्युटी मिलती रहेगी।

सरल पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें

इस योजना के तहत बीमाकर्ता के नाम पर केवल दो वार्षिकी विकल्प होंगे। इसमें वार्षिक राशि 1 हजार रुपए प्रति माह, 3 हजार रुपए प्रति तिमाही, 6 हजार रुपए प्रति छमाही व 12 हजार रुपए सालाना निर्धारित की गई है। इस योजना में मैच्योरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। मगर इसमें खरीद मूल्य का 100% वापस किया जाएगा। इरडा के अनुसार इस स्कीम में आप जितने अधिक पैसे निवेश करेंगे उतने ही अधिक पैसे आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा आपको वार्षिकी (एन्युटी) का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के तहत अब उपभोक्ता पॉलिसी को 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर भी कर सकता है।


क्या होती है एन्युटी

किसी भी पेंशन प्लान में आपकी जमा की गई राशि के बदले बीमा कंपनी जो सालाना राशि देती है उसे वार्षिकी यानी एन्युटी कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद निवेशक को नियमित आय के लिए पेंशन योजना के तहत यह सुविधा मिलती है। इसका लाभ सरकारी एवं गैर-सरकारी कर्मचारी अलग-अलग पेंशन प्लान के तहत ले सकते हैं। इसमें आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर अवधि चुनने का विकल्प मिलेगा।

कैसे करें आवेदन

सरल पेंशन योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।


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