सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पिछले 35 वर्षों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी माना है। उत्तराखंड के तीन जिलों में वकील हर शनिवार को यह हड़ताल करते आ रहे थे। इस संबंध में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
SC holds the lawyers strike which had been taking place for over 35 years in Dehradun wherein all advocates abstained from working on Saturdays, as illegal and amounted to contempt. BCI and the State Bar Council have been directed to take the appropriate action.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2020
आज इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार की जाने वाली वकीलों की हड़ताल अवमानना के बराबर है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार हो रही वकीलों की हड़ताल को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है।