उत्तराखंड में 35 वर्षों से चल रही वकीलों की हड़ताल को SC ने माना गैरकानूनी, बार काउंसिल को भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पिछले 35 वर्षों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी माना है। उत्तराखंड के तीन जिलों में वकील हर शनिवार को यह हड़ताल करते आ रहे थे। इस संबंध में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

आज इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार की जाने वाली वकीलों की हड़ताल अवमानना के बराबर है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार हो रही वकीलों की हड़ताल को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है।


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