SC ने चुनाव आयोग को दिया आदेश, 22 अप्रैल तक फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर करे फैसला

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SC ने चुनाव आयोग को दिया आदेश, 22 अप्रैल तक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर करे फैसला

चुनाव के इस माहौल में प्रधानमंत्री की बायोपिक “पीएम नरेंद्र मोदी’ सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक फिल्म की रिलीज़ पर  बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पर कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म की  बैन पर फैसला लेने के लिए एक हफ्ते का वक़्त दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कहा, ‘चुनाव आयोग फिल्म देखे और ये निर्णय ले की क्या फिल्म पर बैन लगना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 22 अप्रैल तक अपना फैसला सौंपने को कहा है।


बता दें कि पहले ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी। रिलीज़ डेट आगे बढ़ा कर चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन 11 अप्रैल को तय की गयी थी। फिल्म को अचार संहिता के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग ने यह फिल्म रिलीज़ से एक ही दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को फिल्म पर चुनाव ख़त्म होने तक रोक लगा दी थी। साथ ही ‘नमो टीवी’ पर भी इसके प्रसारण पर बैन लगा दिया था। चुनाव आयोग ने ये फैसला लोकसभा चुनाव के चलते लिया ताकि फिल्म लोकसभा चनाव में वोटरों पर असर न डाल सके।

चुनाव आयोग के इस फैसले से होकर फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बता दें विवादों में घिरी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को प्रधानमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध कर रहीं है और सोशल मीडिया पर भी फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है।

फिल्म में विवेक ओबेरॉय पीएम मोदी का रोल निभा रहे हैं और फिल्म को निर्देशक ओमंग कुमार ने किया है।


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