असम में एनआरसी (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि एनआरसी के लिए निर्धारित 31 जुलाई की समयसीमा आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य के कुछ अधिकारियों को चुनाव के काम से अलग कर दे, जिससे एनआरसी प्रक्रिया जारी रखना सुनिश्चित हो सके।
सरकार असम में एनआरसी के लिए प्रतिबद्ध : राज्यपाल