Final Year Exam UGC Guidelines 2020: विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर असमंजस बरकरार, अब 14 अगस्त को SC में होगी सुनवाई

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Final year exam will not be canceled know what is new update of UGC

Final Year Exam UGC Guidelines 2020: फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को करेगा। यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षायें रद्द करने के निर्णय पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए और कहा कि ये नियमों के विरूद्ध है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान मेहता ने पीठ को दिल्ली और महाराष्ट्र द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षायें रद्द किये जाने के निर्णय से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आयोग महाराष्ट्र और दिल्ली के हलफनामों पर अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके लिए उसे कुछ समय दिया जाए।


न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य यूजीसी के नियम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि सिर्फ यूजीसी के पास ही डिग्री प्रदान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि परीक्षाएं नहीं कराना छात्रों के हित में नहीं है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य अपने मन से कार्यवाही करेंगे तो संभव है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं?

यूजीसी की ओर से दलील पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अब यूजीसी की ओर से 14 अगस्त को यह बताया जाएगा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की परीक्षा संबंधी अधिसूचना रद्द कर सकती है?


उन्होंने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी, जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने के लिए कहा गया है।

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