नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार की पत्नी की याचिका को स्थगित कर दिया। इस याचिका में शिवकुमार की पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन के एक मामले में उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने मामले को 4 नवंबर के लिए टाल दिया।
ईडी ने कोर्ट से कहा कि उसने नए सिरे से उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है, लेकिन शिवकुमार की पत्नी ऊषा व उनकी मां गोवरम्मा ने दावा किया कि उन्हें सम्मन नहीं मिला है।
ऊषा व गोवरम्मा ने कोर्ट से कहा कि सम्मन को चुनौती देने वाली संशोधित याचिका सिर्फ उनके द्वारा सम्मन प्राप्त किए जाने के बाद दायर की जा सकती है।
दोनों ने ईडी के द्वारा अपने खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट से संपर्क किया। निदेशालय ने बीते साल सितंबर में शिवकुमार के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है।
शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से ईडी व आयकर विभाग के रडार पर हैं। उनके नई दिल्ली के फ्लैट पर 2 अगस्त 2017 को एक आयकर तलाशी में 8.83 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।