नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत मामले में गिरफ्तार एजेंसी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार और एक अन्य व्यक्ति को यहां एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी ने कहा कि उसे पूछताछ के लिए कुमार और मनोज प्रसाद की हिरासत की जरूरत नहीं है, जिसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने दोनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
अदालत ने सीबीआई से कुमार की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने को भी कहा और मामले की सुनवाई बुधवार को मुकर्रर कर दी।
कुमार को मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के विरुद्ध जांच के दौरान रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उन्हें 30 अक्टूबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
कुमार, कुरैशी मामले के जांच अधिकारी थे जो कि धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहा है। इस मामले की जांच अस्थाना के नेतृत्व में गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2017 और इस वर्ष अक्टूबर के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत ली गई।
गुजरात काडर के भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना पर कुरैशी मामले में जांच का सामना कर रहे हैदराबाद के एक व्यापारी सतीश बाबू सना से जांच में राहत देने के लिए दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप है।