सीबीआई ने सीमा पार पशु व्यापार मामले में तस्कर को गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीमा पार पशु व्यापार मामले में मास्टरमाइंड और कथित पशु तस्कर में से एक को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद इनामुल हक के रूप में हुई है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।


यह कार्रवाई तब हुई जब एजेंसी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पांच स्थानों पर तलाशी ली। इसने दो चार्टर्ड एकाउंटेंट के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली।

हक को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कमांडेंट सतीश कुमार के साथ 21 सितंबर को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है, कुमार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैनात है।

दोनों के अलावा, सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच के बाद सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा दुराचार के आरोप में अरनुल एसके, मोहम्मद गोलाम मुस्तफा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों का नाम लिया है, जिसमें अवैध व्यापार में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता का पता चला है।


केस दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 15 स्थानों पर तलाशी ली।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों को अवैध रूप से ग्रैटीफिकेशन देने के बाद मवेशियों को भारत से बांग्लादेश ले जाया गया।

प्राथमिकी में आरोप में लगाया गया कि कुमार ने दिसंबर 2015 और अप्रैल 2017 के बीच पश्चिम बंगाल में अपनी पोस्टिंग के दौरान, 20,000 से अधिक गायों को कथित तौर पर जब्त कर लिया, इससे पहले कि उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जा सके, लेकिन इसमें शामिल वाहनों को जब्त नहीं किया गया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि बीएसएफ अधिकारी ने सीमा शुल्क अधिकारियों और तस्करों के साथ मिलकर 24 घंटे के भीतर जब्त मवेशियों की नीलामी की।

एफआईआर में कहा गया है कि मामले में नामित तस्करों ने आरोपी अधिकारियों को पैसे दिए। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मामले में नामजद सफल नीलामीकर्ताओं से नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत रिश्वत लिया।

सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा, बीएसएफ अधिकारी का बेटा भुवन भासक्र हक इंडस्ट्रीज द्वारा प्रमोट की गई कंपनी हक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत था। भुवन को मई 2017 और दिसंबर 2017 के बीच प्रति माह वेतन के रूप में 30,000 से 40,000 रुपये का भुगतान किया गया, जो मवेशी तस्करी रैकेट के साथ उसके संबंधों को दशार्ता है।

–आईएएनएस

वीएवी/जेएनएस

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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