स्कॉटलैंड में दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे शख्स को हाईकोर्ट से अस्थायी जमानत

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नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कॉटलैंड में दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे एक शख्स को अंतरिम जमानत दी है। उसके खिलाफ दुष्कर्म मामले में मुकदमा चलाने के लिए स्कॉटलैंड प्रत्यर्पित कराने की कार्यवाही चल रही है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील के तथ्यों और पेश की गई चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि याचिककर्ता 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत का हकदार है।”


यह आदेश तब पारित किया गया जब अदालत रमिंदर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर 2012 में स्कॉटलैंड में होने के दौरान दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है। वह 6 अप्रैल, 2015 से यहां हिरासत में है।

अदालत ने सिंह को यह भी निर्देश दिया कि वह 1.5 लाख रुपये के निजी मुचलके को भरने के अलावा नियमित रूप से अदालत की ओर से तय की जाने वाली सुनवाई की हर तारीख पर पेश हो।

कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता किसी भी तरीके से शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने, उनसे संपर्क करने या उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। याचिकाकर्ता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और पासपोर्ट, यदि कोई हो तो, संबंधित ट्रायल कोर्ट के पास जमा किया जाएगा।”


अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए, दिल्ली सरकार के स्टैडिंग काउंसल (वकील) अजय दिगपॉल ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंबित है और इसलिए, उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

–आईएएनएस

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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