स्टेम सेल उपचार जारी रखने का उच्च न्यायालय का क्लीनिक को निर्देश

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 नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी क्लीनिक को अंतरिम राहत देते हुए मरीजों को दिए जा रहे स्टेम सेल उपचार को अपने अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

 अदालत का अंतरिम निर्देश विभिन्न याचिकाओं के केंद्र के फैसले को चुनौती देने की सुनवाई के दौरान आया है। केंद्र ने अपने फैसले में स्टेम सेल उपचार को नई दवाओं की श्रेणी में रखा है।


याचिकाकर्ताओं को यहां ग्रीन पार्क में न्यूटेक मेडिवल्र्ड क्लीनिक में स्टेम सेल उपचार प्रदान किया जा रहा था।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को क्लीनिक में दिए जा रहे उपचार के सभी विवरणों को हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।

अदालत ने याचिका पर केंद्र और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जवाब मांगा है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।


अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह जांच का निर्देश दिया है कि क्या याचिकाकर्ताओं को दिए जा रहे उत्पाद प्रथम दृष्टया नई दवाओं के दायरे में आते हैं, जैसा कि न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के नियम 2 (1)(डब्ल्यू) के तहत परिभाषित हैं और याचिकाकर्ताओं को राय से अवगत कराएं व क्लिनिक को बताएं।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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