सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, मार्च में बड़े पैमाने पर हुई बिक्री पर जताई नाराजगी

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Supreme Court in favor of banning firecrackers

सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 गाड़ियों (BS-IV vehicles Registration) के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री पर नाराजगी जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को सुनवाई में कहा किलॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियां बिकीं है जो शक पैदा करती हैं। SC ने BS-IV वाहन बिक्री के आंकड़े मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के बाद बिकी गाड़ियों के आंकड़े मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में गड़बड़ी की गई है।

इससे पहले कोर्ट ने BS-4 वाहन की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत का अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस साल 31 मार्च के बाद बेचे गए बीएस IV मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पीठ ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के दौरान बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री बढ़ी थी और यहां तक कि इनकी ऑन लाइन भी बिक्री की गई थी


शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में फेडरेशन ऑफ ओटोमोबील डीलर एसोसिएशन (FADA) को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अभी भी बीएस-4 वाहन बेचे जा रहे हैं जोकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वह शक्तिहीन नहीं है और डीलरों के खिलाफ ऐक्शन भी ले सकती है।

बता दें कि देश में 1 अप्रैल से बीएस-6 नियम लागू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इसी बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया. इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं। इसलिए डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की इजाजत दी थी।


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