Supreme Court का UP के 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में बड़ा फैसला, नहीं मिली शिक्षा मित्रों को राहत

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बुधवार को उतर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले के संबंध में अदालत ने यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का शीर्ष अदालत ने एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा।


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