झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अभी आपकी अयोग्यता का एक साल बाकी है। ऐसे में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन कोड़ा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने साल 2009 में चुनावी खर्च के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर उन्हें अयोग्य करार दिया था और उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा को चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का दोषी पाया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कोड़ा ने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे।
क्या है मामला ?
मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है। मधु कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया है। इसके बाद कमीशन ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्योरा ना देने पर क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आयोग के मुताबिक- कोड़ा का खर्च 18 लाख 92 हजार 353 रुपए था, जबकि इन्होंने इसे काफी कम करके बताया था। 49 पेज के आदेश में चुनाव आयाेग ने कहा कि कोड़ा द्वारा दिया गया ब्योरा गलत था।
बता दें कि झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री के तौर पर कोड़ा ने 2006 में कुर्सी संभाली थी। उस वक्त वह निर्दलीय विधायक थे। वो 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में कोड़ा चाईबासा की मंझगांव विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। फिलहाल, उनकी पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद हैं।