एरिक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर कॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है। इनके साथ ही दो अन्य निदेशकों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि रुपये देने की अंडरटेकिंग देने के बावजूद कंपनी रुपये नहीं देना चाहती थी। अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है।
कोर्ट ने साथ ही कहा, ‘यह जानबूझकर किया गया है। आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी। इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।