सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, ED कर सकता है गिरफ्तार

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नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की अग्रिम याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम याचिका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ईडी पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।


बता दें कि 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह CBI की हिरासत में हैं।
सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम ने सीबीआई की हिरासत का विरोध किया था, हालांकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

गुरुवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पी. चिदंबरम की हिरासत पर भी सुनवाई होनी है क्योंकि 5 सितंबर को ही सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। सूत्रों की मानें तो यदि सीबीआई को अदालत से पी. चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है तो ईडी आज ही इस मामले में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है।


चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई


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