सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार और एंकर अर्नब गोस्वामी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी सरकार की आलोचना के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से उन्हें भेजे गए 16 सितंबर के शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत मामले की गंभीरता को समझती है। पीठ ने कहा, “लेकिन यह केवल एक शो-कॉज नोटिस है और कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है।”


गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, “मैं क्षेत्राधिकार पर हूं। विधानसभा का क्षेत्राधिकार सदन से आगे नहीं बढ़ सकता।”

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को आमतौर पर विशेषाधिकार समिति द्वारा निपटाया जाता है और समिति द्वारा आरोप लगाने की आवश्यकता होती है।

साल्वे ने जवाब दिया कि सचिव ने इसे भेजा है और यह कहता है कि पत्रकार मुख्यमंत्री का आलोचक है।


महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में शिवसेना द्वारा गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उनके खिलाफ 60 पन्नों का नोटिस भेजा गया था।

प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे को बताया कि अध्यक्ष को सचिव को ऐसा करने के लिए निर्देशित किया होगा। साथ ही उन्होंने उनसे पूछा, “विशेषाधिकार समिति इस मामले को कहां देख रही है?”

साल्वे ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सदन की बहस को रिकॉर्ड पर रखा है और अदालत से पूछा है कि उनके मुवक्किल ने किसी को बदनाम किया हो, लेकिन इसमें सदन का अधिकार क्षेत्र कैसे होता है? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकते हैं।

मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने नोटिस जारी किया, जिस पर एक सप्ताह में जवाब आना है।

–आईएएनएस

एकेके/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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