नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। जांच एजेंसी को जांच के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी जरूरी है।”
अदालत ने आर्थिक अपराध का संदर्भ देते हुए कहा कि इस तरह के अपराध गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे मामलों में जब जांच चल रही हो, अग्रिम जमानत देना अपवाद होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाएगी तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
अदालत ने कहा कि इस चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आ सकती है और इसलिए आरोपी को लगातार जमानत (रेगुलर बेल) के लिए उचित अदालत के समक्ष जाना चाहिए।
अदालत ने हालांकि कहा कि अग्रिम जमानत का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का विषय नहीं हो सकता।