सुप्रीम कोर्ट ने मराडू फ्लैट मामले में केरल सरकार को फटकार लगाई (लीड-1)

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नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मराडू में फ्लैट ध्वस्त करने के मामले में निष्क्रियता को लेकर पिनारई विजयन की अगुवाई वाली केरल सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा, ‘हम इनसानी जानों के नुकसान पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने से नहीं हिचकेंगे।’ शीर्ष अदालत ने इस स्थिति से राज्य में बाढ़ की वजह से लोगों की जान जाने को भी जोड़ा। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का कारण अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की विफलता है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहां तक कि उच्च ज्वार के क्षेत्र में भी, कुछ नहीं बचा है।’


उन्होंने यह भी याद किया कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने भी केरल बाढ़ राहत के लिए उदारतापूर्वक योगदान दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह वास्तव में पूरे केरल में सीआरजेड इलाकों में अवैध संरचनाओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण के लिए कह सकता है।

कोर्ट ने कहा, “हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, जो पूरे केरल में लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।”


कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सभी जगह तबाही हो रही है और इससे जीवन का नुकसान हो रहा है और यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों की रक्षा करे।

कोर्ट ने केरल के मुख्य सचिव से कहा कि उनके हलफनामे में सरकार की मंशा फ्लैट को विध्वंस करने के संबंध में उसके आदेश के क्रियान्वयन की नहीं दिखती और यह प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है कि राज्य सरकार पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। मुख्य सचिव निजी तौर पर प्रस्तुत हुए थे।

कोर्ट ने राज्य सरकार के आचरण पर एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “यह एक सभ्य देश में नहीं हो सकता, यह भारी नुकसान है। यह स्पष्ट तौर पर कानून का उल्लंघन है।”

कोर्ट ने कहा, “केरल में बाढ़ की वजह से हजारों करोड़ की संपत्तियों का नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। इस तथ्य के बावजूद केरल के तटवर्ती इलाकों में बहुत सी संरचनाएं बन रही हैं।”

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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