टूलकिट मामले में केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं हुई

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नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि टूलकिट मामले के संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से मीडिया में कोई संदेश या कोई अन्य जानकारी लीक नहीं हुई है, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि आरोपी हैं।

21 वर्षीय कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट) ने दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने का अनुरोध किया है।


याचिका में दिशा ने कहा कि दिल्ली पुलिस और कई मीडिया घरानों द्वारा लीक हुए खोजी मामले और पक्षपातपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर उन पर असंगत तरीके से हमला किया जा रहा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश प्रतिभा सिंह से कहा, यह महज मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। पुलिस से कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। हम इस पर हलफनामा दायर करेंगे।

सुनवाई के बाद, अदालत ने हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को शुक्रवार तक का समय दिया।


इसके अलावा, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, न्यूज 18 और टाइम्स नाउ को नोटिस भी जारी किया गया है।

जलवायु कार्यकर्ता को पिछले सप्ताह बेंगलुरु से कथित रूप से किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर एक टूलकिट को एडिट करने और साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिशा को अगले दिन पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

इसके अलावा दिशा ने न्यूज18, इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ के साथ ही अन्य सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सअप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।

साइबर सेल ने टूलकिट बनाने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल की टीम ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में पर्यावरण एक्टिवस्ट दिशा रवि को रविवार को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार, वह टूलकिट तैयार करने वालों में से एक है और दस्तावेज को बनाने एवं फैलाने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता है।

गिरफ्तारी के बाद दिशा को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वह और भी लोगों के संपर्क में थी जो इस मामले में संलिप्त हैं।

दिशा की पुलिस हिरासत 19 फरवरी को समाप्त हो रही है। उसे फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

–आईएएनएस

एकेके/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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