टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक ने मांगी अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। टूलकिट षड्यंत्र मामले में आरोपी शांतनु मुलुक ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

इस मामले में मुलुक के अलावा जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि और निकिता जैकब भी आरोपी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को उन्हें 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी।


जैकब और मुलुक सोमवार को द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल कार्यालय में जांच में शामिल हुए। पिछले हफ्ते उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल कार्यालय में जांच के दौरान उन्हें आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की गई।

दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि किसानों के विरोध को समर्थन देने के लिए स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए गूगल दस्तावेज को दिशा रवि और दो अन्य कार्यकर्ताओं – जैकब और मुलुक द्वारा बनाया गया था। हालांकि, बाद में ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया था।

टूलकिट दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला है जो यह बताता है कि किसी विशेष उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। टूलकिट विषयों की व्याख्या करने वाली कार्ययोजनाओं का चार्ट तैयार करता है और उन सुझावों को प्रस्तुत करता ह,ै जिनका पालन करके विशेष लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।


–आईएएनएस

एसआरएस/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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