कैबिनेट ने दी ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में 6 महीने और बढ़ा राष्ट्रपति शासन

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कैबिनेट ने दी ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में 6 महीने और बढ़ा राष्ट्रपति शासन

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तीन अहम निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी।

तीन तलाक बिल को मंजूरी

तीन तलाक बिल को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। पिछली बार यह बिल संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ निष्प्रभावी हो गया था। लोकसभा से पास होने के बाद यह राज्यसभा में लंबित था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि बिल संसद में फिर से पेश किया जाएगा और विपक्षी दलों ने इस पर जो आपत्तियां दर्ज की थी, उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा।


संभव है कि नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है। बता दें कि सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने बढ़ा

जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले गांवों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह आरक्षण केवल एलओसी के करीब रहने वाले गांवों को मिलता था। कैबिनेट के इस निर्णय से 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को आरक्षण का फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है। कैबिनेट का नया नियम 3 जुलाई से प्रभावी होगा।

विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा

विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा और यूनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा। इसके लिए बिल लाया जाएगा। सामान्य जाति वर्ग के लिए 50+10% रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।


इसके अलावा केंद्र सरकार ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। अब किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर मुहैया कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।


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