उन्नाव रेप केस: अदालत ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के दिए आदेश

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (दुष्कर्म के लिए सजा), 366 (अपहरण या उत्पीड़न, जिसमें महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करना भी शामिल है), 109 (घृणा के लिए दंड) और पोस्को अधिनियम की 3 और 4 (यौन हमला) का आरोप तय किया।

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।


दो साल पहले उन्नाव में 4 जून को एक नाबालिग लड़की के साथ क्षेत्र के विधायक सेंगर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था, जब वह विधायक के पास नौकरी की तलाश में गई थी।

वर्तमान में सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है।


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