भाजपा (BJP) के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई। सेंगर को इससे पहले रेप मामले में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल, 2018 को पीड़िता के पिता की मौत न्यायिक हिरासत में हुई थी। मृतक के शरीर पर 18 चोट के निशान थे। इस मामले में सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इस मामले की जांच को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर किया गया था। मामले में आरोपी सिपाही अमीर खान और शरदवीर सिंह को अदालत ने मामले से बरी कर दिया है। अब इस मामले में सेंगर की सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा।
Delhi’s Tis Hazari Court holds guilty the 7 accused including expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger (who is already convicted in rape case) for the custodial death of Unnao rape victim’s father; 4 other acquitted by the Court pic.twitter.com/XJtEw9UDQV
— ANI (@ANI) March 4, 2020
बता दें कि, जून 2017 को नाबालिग पीड़िता ने तत्कालीन भाजपा विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में रायबरेली में सड़क हादसे में रेप पीड़िता को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। पीड़िता की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दिया था, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और वह और उनका वकील गंभीर रूप से घायल हो गया थे।
16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी और 20 दिसंबर को सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ-साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।