उन्नाव रेप केस: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा

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उन्नाव रेप केस: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या में दोषी पाए गए छह अन्य लोगों को भी 10-10 साल की कैद मुकर्रर की गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में ये सजा सुनाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।


किसको मिली सजा

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया था, जबकि 7 लोग दोषी करार दिए गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार दिया गया था।

अभी दो मामलों पर फैसला आना बाकी

बता दें कि उन्नाव कांड से जुड़े दो अन्य मामलों में कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कार एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के लोगों की मौत से जुड़ी दो एफआईआर पर कोर्ट का फैसला आना है। इससे पहले रेप के आरोप में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना था और 20 दिसंबर 2019 सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।


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उन्नाव रेप केस: दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना


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