Uttar Pradesh: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर कार्रवाई के बाद अब अतीक अहमद (Atiq Ahmed) पर भी शिकंजा कस जा रहा है। अतीक अहमद के कार्यालय समेत दो मकानों को पुलिस ने सील कर दिया। अतीक अहमद की कुर्क संपत्ति की कीमत 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
बुधवार को पुलिस ने अतीक अहमद की 5 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत सील कर दिया था, जिसकी कुल कीमत 25 करोड़ थी। पुलिस ने अतीक की अन्य कई बेनाम पड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन अभी वहां से अनुमति मिलना बाकी है।
इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। डालीबाग में स्थित लगभग दस हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी दो इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। ये इमारतें शत्रु सम्पत्ति पर बनी थीं जो मुख्तार ने फर्जी तरीके से हड़प कर अपनी मां के नाम करा ली थी।
इसके बाद में उसने इसे अपने दो पुत्रों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम करा दिया था। दोनों इमारतें बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बनाई गई थीं। डीएम ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। लेकिन बुधवार के दिन पुलिस पांच संपत्ति ही सील कर सकी थी।
अतीक के करबला स्थित कार्यालय को सील करने पुलिस पहुंची तो पता चला कि वहां पर 8 अलग-अलग लोगों की हिस्सेदारी है। गाटा संख्या अलग अलग होने के कारण अतीक की संपत्ति का सही से चिह्नीकरण नहीं हो सका। अगले दिन एक बार फिर से नगर निगम की टीम के साथ खुल्दाबाद इंस्पेक्टर विनीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच कराई।
हालांकि इस दौरान अतीक अहमद के वकील समेत उनके करीबी भी पहुंच गए और दावा करने लगे कि ये संपत्ति उनकी है। नतीजतन पुलिस गाटा संख्या के आधार पर कार्यालय के सिर्फ एक हिस्से को ही सील कर सकी। वहीं दूसरा मकान चकिया में अतीक के घर के बगल में सील किया गया।