UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने चुनाव में खर्च (Poll Expenses) को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने कई बंदिशें लगा दी हैं, जिसकी वजह से दावेदारों के सामने चुनाव प्रचार को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है।
इस बार चुनावी खर्च की सीमा बहुत कम कर दी गई है। इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सिर्फ 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं, बीडीसी सदस्य 25 हजार, वार्ड मेंम्बर पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य 75 हजार, ब्लॉक प्रमुख 75 हजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई है।
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, चाहे प्रधान पद प्रत्याशी हों या फिर वार्ड मेंम्बर, बीडीसी सदस्य, ब्लाक प्रमुख सहित कोई भी पद हो, सभी को चम्मच से लेकर कुर्सी और दरी तक का हिसाब देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा लागू कर दी गई है। कोई भी प्रत्याशी सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो लिखित जवाब के साथ खर्च का हिसाब देना होगा। नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर प्रत्याशी को इस बाबत जानकारी देंगे। .
जमानत राशि और चुनावी खर्च पर यह फैसला
पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी की गई परिसीमन सूची के अनुसार, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 3120 से कम करते हुए 3051 की गई है। 36 जिले ऐसे भी हैं, जहां जिला पंचायत सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 3 जिलों में तीन जिलों में वर्ष 2015 से अधिक जिला पंचायत सदस्य चुने जाने की बात सामने आ रही है। इसमें गोंडा में 51 की जगह 65, मुरादाबाद में 34 की जगह 39 और संभल में 27 की जगह 35 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि और चुनावी खर्च की सीमा को न बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग के अनुसार, इस बार भी चुनाव खर्च की सीमा पिछले पंचायत चुनाव के बराबर होगी।