UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के लिए आ गया है संशोधित कार्यक्रम, जानिए क्या है तारीख

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UP Panchayat chunav:  उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव(UP Panchayat chunav)  को लेकर सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट (High Court) से मिले निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग  (State election commission) ने अब उसी के हिसाब से काम को कराने के लिए पुन: संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। जिसमें मुरादाबाद (Moradabad) में 23 फरवरी तक मतदाता अपने वोट बनवा पाएंगे।

इसके बाद 24 से दो मार्च के बीच दावे आपत्तियां ली जाएंगी और उनका निस्तारण आठ मार्च तक होगा। अंतिम प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा।


राज्य निर्वाचन आयुक्त (State election commission) ने पत्र भेजकर नए परिसीमन की वजह से कुछ ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) के नगरीय क्षेत्र में करने की वजह से मतदाताओं सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इसलिए ऐसे बचे लोग विशेष पुनरीक्षण में मतदाता बनाए जाएंगे। इसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी को होगा। दावे व आपत्तियां 24 फरवरी से दो मार्च तक,निस्तारण 3 से 8 मार्च तक किया जाएगा।

दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद इन्हें मूल सूची में स्थान देने के लिए 9मार्च से 14 मार्च तक का समय तय किया गया है,इसके बाद अंतिम प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा।

क्या कहा है हाईकोर्ट ने?

हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न करा लें। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति आरआर आग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही मई में ब्लाक प्रमुख का चुनाव कराने को कहा है।


कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रधान के चुनाव 30 अप्रैल तक, जिला पंचायत सदस्यों व ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव 15 मई तक कराने को कहा है।

कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के कार्यक्रम पेश करने के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम पेश किया था, उसमें चुनाव मई तक होने की बात कही गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव करा लिए जाने थे।

चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि गत 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा।

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