उप्र : हत्या के आरोपी पर लगाया गया रासुका

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बहराइच (उप्र), 28 फरवरी (आईएएनएस)। पिछले साल अक्टूबर में बहराइच में हुए 12 साल के एक लड़के के अपहरण और हत्या के आरोपी पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रासुका के तहत एक व्यक्ति को बिना चार्जशीट के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून के तहत एक व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में बिना बताए 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।


आरोपी हसन मोहम्मद ने फिरौती के लिए 12 साल के एक लड़के का अपहरण कर लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को श्रावस्ती जिले में फेंक दिया था।

बहराइच के एसपी विपिन मिश्रा ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद आरोपी के खिलाफ शनिवार को रासुका लगाया गया।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी की भूमिका पर साक्ष्य जुटाए। आरोपी को उसके बेटे कलीम के साथ शव मिलने के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था।


मिश्रा ने कहा, हमने पिछले साल 22 नवंबर को आरोपपत्र दायर किया और कुछ सप्ताह पहले फॉरेंसिक विवरणों को मिलाया।

कलीम मुंबई में बिरयानी बेच रहा था, लेकिन कोविड के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद वह बहराइच लौट आया।

अधिकारी ने कहा, उसने अपने गांव में अपना व्यवसाय फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह भारी कर्ज में था और फिर कलीम ने अपने पिता हसन के साथ फिरौती के लिए 12 साल के एक बच्चे के अपहरण की योजना बनाई।

29 अक्टूबर को मझौली पुलिस को एक ठेकेदार के 12 वर्षीय लड़के के वैपता हो जाने के बारे में शिकायत मिली। पहले तो अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अगले ही दिन बच्चे का शव मिल गया।

बाद में, बच्चे के पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि हसन और कलीम के पिता-पुत्र की जोड़ी ने लड़के की हत्या कर दी और शव श्रावस्ती जिले में फेंक दिया।

पुलिस ने हसन, उसकी पत्नी आयशा, बेटे कलीम, और उसके रिश्तेदारों — इसरार खान, ताहिरा और राबिया के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट, अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया।

–आईएएनएस

एसकेपी

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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