उप्र में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत 2 मजदूरों पर मामला दर्ज

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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 2 दिसंबर (आईएएनएस)। मुजफ्फरनगर जिले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत और दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

स्टेशन हाउस अधिकारी के.पी. सिंह के अनुसार, नदीम और सलमान के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है, दोनों हरिद्वार में एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते हैं।


उन्होंने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम काम के सिलसिले में हरिद्वार स्थित उसके घर में लगातार आना-जाना करता था और धीरे-धीरे उसने उनके परिवार, खास कर उनकी पत्नी से परिचय बढ़ाया।

एसएचओ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम ने अपने दोस्त सलमान की मदद से उसकी पत्नी पर धर्मातरण के बाद उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

जब शिकायतकर्ता को इस बारे में पता चला तो वह अपने परिवार को मंसूरपुर ले आया, लेकिन नदीम और उसके दोस्त ने फोन कॉल के माध्यम से महिला पर दबाव बनाना जारी रखा।


पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक टीम को जांच के लिए भेजा जा रहा है।

गौरतलब है कि अध्यादेश के लागू होने के बाद से उसके तहत दायर होने वाला यह तीसरा मामला है।

सबसे पहला मामला शनिवार रात बरेली जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था, जब शरीफनगर गांव के एक हिंदू व्यक्ति ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर अपनी बेटी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था।

वहीं अध्यादेश के तहत दूसरा मामला सोमवार को बरेली में दर्ज किया गया था।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को पिछले महीने मंजूरी दी थी। इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से शादी करना और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने को अपराध माना गया है।

अध्यादेश के अनुसार, धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से महिला से की गई शादी को शून्य घोषित किया जाएगा।

–आईएएनएस

एमएनएस/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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