उप्र में लॉकडाउन अवधि का परिवहन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे स्कूल

  • Follow Newsd Hindi On  

लखनऊ, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा ने कहा है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों से कोई ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।

डॉ़ शर्मा ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि इस समय स्कूलों में बस या ट्रांसपोर्टेशन सेवा का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को तिमाही की जगह मासिक शुल्क लेने को कहा गया है। इसका आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।


शिक्षामंत्री ने कहा कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तय करने के लिए कानून बना है। कोई भी स्कूल शासन की अनुमति के बिना शुल्क नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिक्षक का वेतन न रोका जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शुल्क न जमा होने की हालत में किसी भी विद्यार्थी को न तो ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जा सकता है और ना ही किसी का नाम काटा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में स्कूलों को फीस स्थगित करने के निर्देश हैं। अप्रैल, मई और जून की फीस को बाद में समायोजित किया जाएगा।

–आईएएनएस


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)