नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेश यात्रा के लिए शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के पास जमानत के तौर पर जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को अगले तीन महीनों तक जारी नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट में बनी रहेगी।
कार्ति चिदंबरम ने अपनी विदेशी यात्रा के लिए शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार यह धनराशि जमा की थी।
अदालत ने उन्हें इस साल मई व जून में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी व स्पेन की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
कार्ति चिदंबरम 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितता से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। मंजूरी दिए जाने के दौरान कार्ति के पिता पी.चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…