बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऐसे में इसकी उपयोगिता और इसके महत्व को देखते हुए यह जरूरी है कि आपका आधार बिल्कुल सही हो और उसमें दर्ज सारी जानकारी सही हो। आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर कई बार यह परेशानी का सबब बन जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि में एक बार और नाम में दो बार सुधार की सुविधा दी है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की भी जरूरत अब खत्म हो गई है।
UIDAI ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर भी जाना होगा। बदलाव के इन दो मौकों के बाद भी अगर आपका नाम सही नहीं हो पाता है तो आपका आधार अवैध हो जाएगा और आपको नया आधार कार्ड बनाना होगा।
नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए।
UIDAI ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। UIDAI ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।
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