नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत दे दी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज INX धन शोधन मामले में वे अभी भी हिरासत में ही रहेंगे। न्यायाधीश आर. भानुमति, ए.एस. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने यह आदेश दिया और उन्हें बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने चिदंबरम को एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने यह कहते हुए चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया मामले के प्रमुख गवाहों पर दवाब डालने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी।
चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को उनके तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
This post was last modified on October 22, 2019 12:34 PM
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