नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)| आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाली याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने यहां खारिज कर दिया।
चिदंबरम पर आरोप है कि वर्ष 2007 में उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन को प्राप्त करवाने के लिए मंजूरी दिलवाई थी।
वह इसी मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।
ईडी ने बुधवार को उनके व्यक्तिगत स्टॉफ से भी मामले को लेकर पूछताछ की थी।
वर्तमान में आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के चलते चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी को संदेह है कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की कई संपत्तियां हैं और इसके अलावा दूसरे देशों में 16 बैंक खाते भी हैं। एजेंसी धन का पता लगाने में जुटी है।
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