ऐसे समय में जब कई राज्यों ने दिवाली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, आंध्र प्रदेश ने केवल दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि, शहरों और कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और दीपावली और गुरपुरब के दौरान दो घंटे – रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, पटाखे चलाए जा सकेंगे।
छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे और रात 11.55 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 5 नवंबर को वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा था कि पटाखे कोरोनोवायरस को बढ़ाएंगे, जिससे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को बड़ा खतरा होगा।
एनजीटी ने उन सभी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जहां हवा की गुणवत्ता खराब, बहुत खराब और गंभीर है।
सरकार ने सभी अधिकारियों को इन आदेशों को लागू करने का आदेश दिया था।
–आईएएनएस
This post was last modified on November 12, 2020 10:50 AM
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