मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। उधारीकर्ताओं पर ब्याज भरने के दबाव को कम करने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कामकाजी पूंजी ऋण पर ब्याज पुनर्भुगतान को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है, और इस ब्याज की राशि को 31 मार्च, 2021 तक किश्तों में भरने की अनुमति दे दी है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तरलता बढ़ाने के कई सारे कदमों की शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कामकाजी पूंजी सुविधा के संबंध में ऋणदाता संस्थानों को अनुमति दी जाती है कि वे उधारीकर्ताओं को ब्याज पुनर्भुगतान पर एक जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक अतिरिक्त तीन महीने की मोहलत दे दें।
आरबीआई ने इसके पहले मार्च में, सभी कामकाजी पूंजी सुविधा के संदर्भ में ब्याज भुगतान पर 31 मई तक तीन महीने की रोक लगाने की अनुमति दी थी।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, “ब्याज पुनर्भुतान पर स्थगन के तीन महीनों के कुल ब्याज को भरने में उधारीकर्ताओं के सामने आ रही मुश्किलों को देखते हुए ऋणदाता संस्थानों को अनुमति दी जाती है कि वे कामकाजी पूंजी सुविधा पर राहत अवधि के दौरान (31 अगस्त, 2020 तक) की कुल ब्याज राशि को एक फंडेड ब्याज टर्म लोन में परिवर्तित कर दें, जिसे मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च, 2021 तक चुकाना होगा।”
आरबीआई ने इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर को एक बड़ी राहत देते हुए एक मार्च, 2020 तक लंबित सभी टर्म लोन के संदर्भ में किश्तों के भुगतान पर रोक तीन महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी।
आरबीआई द्वारा 27 मार्च को घोषित रोक 31 मई को समाप्त होने वाला था। अब यह अवधि 31 अगस्त तक बढ़ गई है।
–आईएएनएस
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