प्रॉपटी खरीद मामले में अदनान सामी को राहत, भरना होगा 50 लाख का जुर्माना

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प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े एक मामले में सिंगर अदनान सामी (Adnan sami) को फेमा से बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले में उनके मुंबई स्थित 8 फ्लैट्स जब्त नहीं होंगे, बल्कि वे 50 लाख का जुर्माना भरकर ही इससे पीछा छुड़ा लेंगे।

दरअसल यह मामला 2003 का है, जब पाकिस्तानी नागरिक रहते हुए अदनान सामी ने नियम के विरुद्ध मुंबई में इन फ्लैट्स को खरीदा था। जिसके बाद ईडी के स्पेशल डायरेक्टर ने उनके सभी फ्लैट्स को जब्त करने का आदेश दिया था। फैसले के खिलाफ सामी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अपेलैट ट्रिब्यूनल में अपील की थी। हाल ही में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला देते हुए ईडी डायरेक्टर के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया, हालांकि उसने सामी पर लगे जुर्माने की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया।

2003 में 2.53 करोड़ में खरीदे थे 8 फ्लैट

अदनान सामी ने 29 दिसंबर 2003 को मुंबई के लोखंडवाला स्थित ओबेरॉय स्काई गार्डन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे। इसके लिए उन्होंने 2.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस सौदे के वक्त वे पाकिस्तानी नागरिक थे और भारत में संपत्ति खरीदने से पहले उन्हें कानूनन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति लेना जरूरी था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था।

भरना होगा 50 लाख जुर्माना

इस मामले में दिसंबर 2010 में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के स्पेशल डायरेक्टर (मुंबई) ने सामी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी खरीदी सभी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया था साथ ही उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसी आदेश के खिलाफ सामी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अपेलैट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ जारी आदेश को रद्द करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी। 12 सितंबर को जारी ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद अगले तीन महीनों के अंदर अदनान को जुर्माने की राशि भरना होगी।


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