इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। वर्तमान में कफील खान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मथुरा जेल में बंद हैं। उन्हें कथित रूप से CAA के विरोध के बीच 13 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भड़काऊ भाषण देने के लिए इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान (Dr. Kafeel Khan) को NSA के तहत हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी करार दिया है। इससे पहले एनएसए के तहत डॉ. खान के खिलाफ कार्यवाही के मूल रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के साथ ही उन पर लगी रासुका की धारा को भी हटा दिया है। आपको बता दें कि सीएए (CAA) को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था।
यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। दायर की गई याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है।
याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा जा चुका है।
This post was last modified on September 1, 2020 11:02 AM
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