नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि एक अप्रैल, 2020 से देशभर में यूरो-6 ईंधन मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को ही बेचने और पंजीयन करने की अनुमति होगी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, “एक अप्रैल, 2020 से भारत में स्टेज-6 के उत्सर्जन मानक का अनुपालन करने वाले किसी वाहन की बिक्री नहीं होगी।”
दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर पहले से ही यूरो-6 मानक के पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिवक्ता विजय पंजवानी ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यूरो-6 मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को अपनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि यूरो-6 ईंधन दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक साल से उपलब्ध है।
पंजवानी ने कहा कि वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…