अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और बीजेपी नेता टुमके बागरा के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बागरा के बेटे को हत्या के मामले में जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे काजुम बागरा को 2017 में एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
खबरों के अनुसार, 26 मार्च 2017 को, दोषी काजुम ने केंजुम कामसी नाम के एक शख्स को आलो स्थित पश्चिम सियांग जिला मुख्यालय में होटल वेस्ट के बाहर गोली मार दी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच किसी कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान को लेकर विवाद था। हत्या की ये घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
गौरतलब है कि, 2017 में जब काजुम ने इस हत्या को अंजाम दिया उस वक्त टुमके बागरा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बता दें भारतीय कानून के तहत आजीवन कारावास की न्यूनतम अवधि 14 वर्ष है। काजुम बागरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि काजुम ने अपने पक्ष में आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी है।
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