Assam NRC Final List: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एनआरसी की अंतिम सूची (Final NRC List) 31 अगस्त 2019 को जारी की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। असम पुलिस ने भी लोगों से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश में जुटे तत्वों की बातों में नहीं आने अपील की है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति का एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। विदेशी ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अपील दायर करने की समयसीमा को भी 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। इसके बाद भी यदि आवेदक विदेशी ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट है तो उसके पास हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का भी अधिकार होगा।
बता दें कि 31 जुलाई 2018 को जारी किए गए एनआरसी के ड्राफ्ट में 40.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद 26 जून 2019 को एक अतिरिक्त ड्राफ्ट सूची आई जिसमें करीब एक लाख और लोगों के नाम सूची से बाहर निकाले गए थे। एनआरसी की अंतिम सूची अब 31 अगस्त को प्रकाशित हो रही है। एनआरसी की प्रक्रिया की निगरानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान करना है। यह सूची एनआरसी असम की आधिकारिक वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर 31 अगस्त 2019 को जारी हो जायेगा।
एनआरसी(NRC) असम में रह रहे सभी नागरिकों की एक सूची है। वर्तमान में राज्य के भीतर वास्तविक नागरिकों को बनाए रखने और बांग्लादेश से आये और अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु इसे अपडेट किया जा रहा है। पहली बार यह साल 1951 में तैयार किया गया था।
एनआरसी की वर्तमान सूची में शामिल होने के लिए व्यक्ति के परिजनों का नाम साल 1951 में बने पहले नागरिकता रजिस्टर में होना चाहिए या फिर 24 मार्च 1971 तक की चुनाव सूची में होना चाहिए। इसके लिए अन्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र, भूमि और किरायेदारी के रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाणपत्र, स्थायी आवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अदालती रिकॉर्ड होना चाहिए।
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