2 अगस्त को ओपन कोर्ट में होगी अयोध्या केस की सुनवाई, जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार को मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इसके बाद 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे खुली कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले के एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद गोपाल सिंह विशारद की  याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से रिपोर्ट तलब की। गुरुवार को मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। इस प्रगति रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने देखा। रिपोर्ट को देखने के बाद बेंच ने मीडिएशन कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इसके बाद 2 अगस्त को ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि 2 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कमेटी से प्रगति रिपोर्ट तलब कर सकती है। इस प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा।

आपको बता दें कि पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अपनी याचिका में कहा था कि मध्यस्थता कमेटी के नाम पर विवाद सुलझने के आसार बेहद कम हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए कोर्ट मध्यस्थता कमेटी खत्म कर स्वयं सुनवाई करके मामले का निस्तारण करें।

इस मामले में बोलते हुए गोपाल सिंह के वकील पीएस नरसिम्हा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के सामने कहा था कि यह विवाद पिछले 69 सालों से अटका पड़ा है और मामले को हल करने के लिए शुरू की गई मध्यस्थता का रुख सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है. 11 संयुक्त सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है. यह विवाद मध्यस्थता के जरिए सुलझाना मुश्किल है.

जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनी कमेटी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता कमेटी बनाकर इस मसले को बातचीत के जरिए आपसी सहमति से ही सुलझाने की पहल की थी। पहले शुरुआत में कमेटी को दो महीने यानी 8 हफ्ते दिए गए, फिर ये अवधि अगले 13 हफ्तों यानी 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई थी। अब इसे 31 जुलाई कर दिया गया है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इससमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान और दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू-मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट के आदेश से फिलहाल यथास्थिति कायम है। इस बीच आठ मार्च को शीर्ष कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश फकीर मुहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी। सर्वमान्य हल तलाशने के लिए समिति को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है।

निर्मोही अखाड़ा ने उठाए सवाल

बता दें कि निर्मोही अखाड़ा ने भी मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें मुख्य पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई हल निकले। लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद मौजूदा प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है। निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने कहा कि अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्र आचार्य की राय है कि जबतक पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी तबतक मध्यस्थता सफल नहीं हो सकती। मध्यस्थता से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है जिसे पंचों के सामने रखा जाए। अखाड़ा ने आम सहमति से हल निकालने के लिए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सीधी बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कहा है कि अगर बोर्ड उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है तो वे कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। अखाड़ा ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी है।

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