पटना: बिहार में कैबिनेट (Cabinet in Bihar) की पहली बैठक हुई। जिसमें फैसला किया गया कि होमगार्ड (home Guard) के आश्रितों को भी अब सरकारी कर्मियों (Government personnel) की तर्ज पर नौकरी मिलेगी। कैबिनेट (Cabinet) ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। एक प्रस्ताव में कैबिनेट (Cabinet) ने फैसला किया है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाने वाले होमगार्ड के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी।
बिहार सरकार (Government of Bihar) की विभागीय कर्मियों के लिए बने नियम के आधार पर यह बहाली की जाएगी। इस स्थिति होने पर होमगार्ड की पत्नी को नौकरी की प्राथमिकता दी जाएगी।
पत्नी के नहीं होने की स्थिति में बेटा और फिर परिवार के अन्य सदस्य को मौका दिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
मीटिंग के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया नौकरी के लिए आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अपनाई जाएगी। बिहार प्रोबेशन सेवा के नव नियुक्त प्रोबेशन पदाधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति आदि को लेकर संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई है।
वहीं इस कैबिनेट मीटिंग में नगर निकायों के कर्मियों को नियुक्ति के लिए गठित बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इसी नियमावली के आधार पर नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सभी पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
इस नियमावली में निकायों के कर्मियों की सेवा को तय किया गया हैं। विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि अब-तक नगर निगम में कर्मियों की नियुक्ति के लिए कोई नियमावली नहीं थी।
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