लंदन, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)| पश्चिम लंदन के साऊथहॉल उपनगर में इस वर्ष मार्च में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या करने में दोषी ठहराए गए दो मुजरिमों को क्रमश: 26 व 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।
बलबीर जोहल (48) पर मार्च में हमला किया गया था। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई थी।
मेट्रोपोलिटन पुलिस के होमिसाइड व मेजर क्राइम कमांड के कर्मियों ने इस हत्या की जांच शुरू की यह और प्रमाणित किया कि जोहाल की 19 मार्च को साऊथहॉल स्थित मार्लबॉरो रोड पर दो व्यक्तियों हसन मोहम्मद और यासीन यूसुफ के बीच बहस हुई थी।
डेली मेल की मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हसन और यूसुफ मादक पदार्थ विक्रेता थे और उन्होंने धंधे में अपने प्रतिद्वंद्वी जोहल को अपने इलाके में कोकीन और हेरोइन बेचते हुए पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
ओल्ड बेली अदालत में मंगलवार को मुकदमे के दौरान इन दोनों पर हत्या के आरोप तय किए। हसन मोहम्मद को जोहल की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 26 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस 26 वर्ष की सजा को पूरी करने से पहले उसकी रिहाई पर विचार नहीं होगा।
मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि यूसुफ को मानवहत्या का दोषी पाया गया और 14 वर्ष की सजा सुनाई गई और लाइसेंस ऑन रिलीज पर अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। यूसुफ की रिहाई पर विचार करने से पहले उसे साढ़े नौ वर्ष जेल में बिताने होंगे।
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