नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की पैरोल याचिका पर विचार करे।
न्यायमूर्ति ए.के. चावला ने सरकार से कहा कि याचिका पर विचार करने के तत्काल बाद अपने निर्णय से अदालत को अवगत कराएं।
अदालत तीन महीने पैरोल की चौटाला की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चौटाला की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और एक अस्पताल में भर्ती हैं।
चौटाला के वकील एन. हरिहरन और अमित साहनी ने अदालत से कहा कि दिल्ली जेल नियम की पैरोल और फर्लो गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी दोषी साल में दो बार आठ सप्ताहों के पैरोल का हकदार है और चूंकि चौटाला ने एक साल से अधिक समय से पैरोल नहीं लिया है, लिहाजा वह पैरोल पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।
चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को जनवरी 2013 के जेबीटी (जूनियर बेसित टीचर) भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने यहां दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।
This post was last modified on May 9, 2019 11:00 AM
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…