उच्च न्यायालय का दिल्ली सरकार को आदेश, कहा ‘चौटाला की पैरोल याचिका पर करे विचार’

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 नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की पैरोल याचिका पर विचार करे।

न्यायमूर्ति ए.के. चावला ने सरकार से कहा कि याचिका पर विचार करने के तत्काल बाद अपने निर्णय से अदालत को अवगत कराएं।

अदालत तीन महीने पैरोल की चौटाला की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चौटाला की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और एक अस्पताल में भर्ती हैं।

चौटाला के वकील एन. हरिहरन और अमित साहनी ने अदालत से कहा कि दिल्ली जेल नियम की पैरोल और फर्लो गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी दोषी साल में दो बार आठ सप्ताहों के पैरोल का हकदार है और चूंकि चौटाला ने एक साल से अधिक समय से पैरोल नहीं लिया है, लिहाजा वह पैरोल पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।

चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को जनवरी 2013 के जेबीटी (जूनियर बेसित टीचर) भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने यहां दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

This post was last modified on May 9, 2019 11:00 AM

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