नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन के मामले में 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व वित्त मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड के समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए एजेंसी ने ईडी के लिए चिदंबरम की एक दिन की रिमांड की मांग की।
इसका विरोध करते हुए चिदंबरम के कानूनी टीम की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “आज तक उन्होंने बीते 14 दिनों से किसी भी चीज से उनका (चिदंबरम का) सामना नहीं कराया है।”
मेहता ने जवाब दिया, “समन पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इसके जरिए क्या होता है, हम उसे अदालत को दिखाएंगे।”
निवेदन के बाद न्यायाधीश ने आदेश पारित किया। अदालत ने चिदंबरम के आग्रह पर उपलब्धता के तहत एक अलग सेल, दवाएं व पश्चिमी शैली के शौचालय की अनुमति प्रदान की।
चिदंबरम की चिकित्सकीय स्थिति पर विचार करते हुए अदालत ने घर पर बने खाने की भी अनुमति दी।
आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित तौर पर अनियमितताओं में शामिल होने को लेकर चिदंबरम की जांच की जा रही है। यह मंजूरी उन्होंने वित्त मंत्री रहने के दौरान दी थी।
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