मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यदि जरूरत बड़ी तो मैं स्वयं जम्मू कश्मीर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। इसी दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाऊंगा।
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि उच्च न्यायालय में लोगों की पहुंच प्रभावित हुई है, हम मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जवाब चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा और मुख्य न्यायाधीश से बात करूंगा। यदि लोग हाई कोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ करना होगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और एस ए नाज़र की पीठ जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि “हम जानना चाहते हैं कि शट डाउन क्या है या क्यों है? क्या कोई खराबी है और किसने की और किस कारण से किया है?”
कश्मीर पर प्रतिबंध लेकर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
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