लखनऊ, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)| पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय कानून की छात्रा को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के दो महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। चिन्मयानंद को 20 सितंबर को शाहजहांपुर स्थित एक लॉ कॉलेज की छात्रा द्वारा दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद चिन्मयानंद ने भी एक जवाबी शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कानून की छात्रा और तीन लड़के उनसे पांच करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस ने एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद जबरन वसूली के आरोप में छात्रा सहित चारों को गिरफ्तार कर लिया था। उक्त वीडियो में छात्रा व लड़के इस मुद्दे से संबंधित चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे।
महिला ने आरोप लगाया था कि कई आश्रम और शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले चिन्मयानंद ने पिछले साल उसके लॉ कॉलेज में उसके प्रवेश के लिए मदद करने के बाद उसका यौन शोषण किया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कथित तौर हॉस्टल में नहाते हुए उसका वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे कथित तौर पर बंदूक की नोक पर स्वामी के कमरे में ले जाया गया और उसे मालिश करने के लिए मजबूर किया गया।
मामला तब सार्वजनिक हुआ, जब छात्रा 24 अगस्त को चिन्मयानंद का नाम लिए बिना फेसबुक पोस्ट डालने के बाद गायब हो गई थी।
चिन्मयानंद की टीम ने तब जबरन वसूली का मुकदमा दायर किया था।
जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हफ्ते के बाद छात्रा को ढूंढ लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आरोपों को सुना और मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए।
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