कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कांग्रेस नेता को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि उनकी एसपीजी और जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद से वे दिल्ली स्थित लोधी रोड के बंगले में रहने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें एक महीने का समय दिया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक प्रियंका को लोधी एस्टेट स्थित 6बी टाइप के मकान संख्या 35 को खाली करना होगा। सरकारी आदेश के मुताबिक प्रियंका को एक अगस्त से पहले मकान बंगला खाली करना होगा। अगर वह 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।
बता दें कि प्रियंका गांधी, उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिए गए एसपीजी कवर को पिछले साल नवंबर में गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया गया था।
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