नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को असीस सिंह चड्ढा को जमानत दे दी। चड्ढा के वाहन से कथित तौर पर हुई एक सड़क दुर्घटना में तुर्कमेनिस्तान की एक 51 साल की महिला की मौत हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने असीस सिंह चड्ढा (19) को दो लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि की दो जमानत भरने का निर्देश दिया।
असीस चड्ढा, वेब ग्रुप के दिवंगत पोंटी चड्ढा का भतीजा है।
वह बुधवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह से जमानत पाने में विफल रहा और उसे सीने में दर्द व असहज होने की शिकायत पर सरकारी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
आरोप है कि चड्ढा ने अपनी बेंटले कार से एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे तुर्किमेनिस्तान की एक पर्यटक अलाजनओवा गुलसत गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई।
गुलसत के साथ यात्रा कर रही अन्य दो महिलाओं व ऑटो चालक को भी चोंटे आई हैं।
चड्ढा पर लापरवाही से वाहन चलाने और हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का मामला दर्ज किया गया।
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